ऑरेंज जोन में शामिल बागपत में आज से मिलेगी छूट


ऑरेंज जोन में शामिल बागपत में आज से मिलेगी छूट



रिपोर्ट- सालिम खान


बागपत। लॉकडाउन-3 आज से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन-3 में ओरेंज जोन में शामिल बागपत को कुछ छूट मिलेगी। जिले के शहरी क्षेत्रों के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों व मार्केट आदि खुलेंगे। साथ ही शहरी क्षेत्र में कालोनी व आवासीय परिसर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवश्यक व अनावश्यक सभी दुकानें खुलेगी। साथ ही शराब की एकल दुकानें भी सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करने व मुंह को मास्क या अन्य कपड़े से ढकने समेत अन्य गाइडलाइन का पालन करना होगा।


बागपत में अभी तक कोरोना पॉजिटिव 17 मरीज मिल चुके हैं। इसमें 14 ठीक हो चुके हैं। बागपत में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगी, तो जिले को ओरेंज जोन में शामिल कर लिया गया। सोमवार से लॉकडाउन-3 शुरू हो रहा है। इसमें लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेगी। साथ ही प्रशासन की अनुमति मिलने पर वाहनों का इस्तेमाल करने की भी छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसर व कालोनी में सभी दुकानें खुलेगी। डीएम शकुंतला गौतम ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने समेत अन्य छूट देने की अनुमति दी है।


ये रहेंगे बंद


--समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, एसेंबली हॉल, सभागार आदि बंद रहेंगे।


--समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि गतिविधियां बंद रहेगी।


--स्कूल, कोचिग सेंटर व धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जुलूस की भी निषेध रहेंगे।


-- गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए जनसामान्य का आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेगा।


--सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, दस वर्ष से नीचे के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे। केवल स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए ये बाहर निकल सकेंगे।


-ट्रेनों व बसों का संचालन बंद रहेगा।


-बाहरी लोगों का आवागमन बंद रहेगा। जिले की सीमाएं सील रहेगी।


ये खुलेंगे


--हॉटस्पॉट गांवों को छोड़कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की एकल दुकान सुबह दस से शाम सात बजे तक खुलेगी।


--प्रशासन से परमिशन लेकर टैक्सी में एक ड्राइवर और दो यात्री केवल अंतर्रजनपदीय चलेंगे। बाइक पर एक यात्री चलेगा।


--निजी कार्यालय 35 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते है।


--केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियां संपंन होगी।


--आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान, मार्केट खोलने की अनुमति होगी।


--शहरी क्षेत्रों में एकल दुकानों, कालोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों आवश्यक व गैर आवश्यक को खोली जाएगी।


--शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य किए जा सकते है, लेकिन वहां पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं बाहर से रोज मजदूर नहीं आएंगे।


--हॉटस्पॉट गांवों को छोड़कर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल व क्लीनिक खुलेंगे।